रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का ऐलान किया था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी।
20 जनवरी को दोपहर बाद से छत्तीसगढ़ में सारे सरकारी कामकाज ठहर से गए थे। सरकार न नई घोषणाएं कर सकती थी और न ही किसी नए काम का उद्घाटना या शिलान्यास। ट्रांसफर, पोस्टिंग पर बैन के साथ ही बिना कलेक्टर की अनुमति कर्मचारियों, अधिकारियों को छुट्टी नहीं मिल रही थी।
15 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव की काउंटिंग के बाद उसी दिन शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता को शहरी क्षे़त्र में शून्य कर दिया था। याने 15 फरवरी से नगरीय इलाकों में आचार संहिता की समाप्ति हो गई थी। हालांकि, दोनों चुनावों का कार्यक्रम एक साथ जारी हुआ था, इसलिए अचार संहिता 25 को समाप्त होता। मगर आयोग ने शहरी इलाकों में मतगणना के बाद आचार संहिता में ढिल दे दी थी। आयोग ने दस दिन पहले ही आचार संहिता हटा दिया था।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए लागू आचार संहिता को भी आज हटा दिया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर, पोस्टिंग, नए कामों पर से ब्रेकर हट गया है। अब सभी काम पहले के जैसे प्रारंभ हो जाएंगे।