बिलासपुर
उच्च नयायालय द्वारा तोडफोड़ की कार्रवाई रोके जाने के आदेश बेमेतरा कलेक्टर व तहसीलदार को दिए थे लेकिन इस आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने दोनों अफसरों को कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दोषी पाते हुए उन्हें 31 जुलाई को कोर्ट में पुन:उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
तोडफोड़ की कार्रवाई रोकने के आदेश के बाद भी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार को कोर्ट ने अवमानना का दोषी पाया । कोर्ट के आदेश पर सोमवार को दोनों अधिकारी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। हाईकोर्ट ने उनका जवाब संतोषजनक न मानते हुए स्वत: संज्ञान लेकर उनको प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी पाया। उनको दस्तावेजो सहित दो सप्ताह में जवाब देने व 31 को पुन: उपस्थित होने का आदेश दिया। नवागढ़ के आदिवासी युवक कृष्णा ध्रुव ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के माध्यम से संशोधन याचिका भी प्रस्तुत की। इसमें बताया कि कोर्ट के आदेश के विरुद्ध उसका घर तोड?े के साथ उसको 3 घण्टे के लिए जेल भी भेज दिया गया। कोर्ट ने इस मुद्दे पर भी शासन से जवाब मांगते हुए 31 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है। गौरतलब है कि कोर्ट ने तोडफोड़ की कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था फिर भी कलेक्टर और तहसीलदार दोनों ने आदेश को न मानते हुए तोडफोड़ जारी रखी थी। इस पर हाईकोर्ट ने तोडफोड़ रोकने और कलेक्टर और तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था।