छत्तीसगढ़

स्कूल की जमीन पर कब्जा फैसला सुरक्षित

बिलासपुर
शहर की सबसे पुरानी स्कूलों में से सप्रे व दानी स्कूल की जमीन पर सरकार द्वारा कराये जा रहे कार्यों के विरोध में लगी जनहीत याचिका पर आज उच्चनयायलय में सुनवाई पूरी होने के बाद प्रकरण फैसले के लिये सुरक्षित कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय में आज शासन व याचिकाकर्ता दोनों ने अपना-अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि स्कूलों में काम नहीं चल रहा है। बल्कि जो अन्य काम होना है, उसका टेंडर 15 जुलाई को ओपन होगा। इस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति की कि जो काम चल रहे हैं, उनको बिना टेंडर कैसे शुरू कर दिया गया। शासन की ओर से मामले को राजनीति से प्रेरित बताया गया। गौरतलब है कि रायपुर के दानी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज, सप्रे बॉयज स्कूल की जमीन पर निगम व प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इसके खिलाफ वहां के निवासी डॉ अजीत आनंद डेगवेकर, राजेश कदम व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि स्कूलों व कॉलेज के खेल मैदान, लैब, गार्डन की जमीन को सुरक्षित किया जाए। जमीन हथियाने के लिए इसे खाली व आम उपयोग की जमीन बताया जा रहा है। यह सब रोक कर स्कूल की जमीन पर 1 मई 2020 की स्थिति बहाल की जाए।

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