छत्तीसगढ़

सरकारी राशन की हेराफेरी, दुकान संचालक व अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज

नवापारा राजिम
गोबरा नवापारा में 29 लाख 50 हजार 280 रूपए के सरकारी राशन की हेराफेरी करने वाले दुकान संचालक और उसके सहयोगियों के विरुद्ध प्रशासन ने अमानत में खयानत और धोखाधाड़ी का मामला दर्ज करवाया है। 17 जुलाई 2019 को अभनपुर क्षेत्र की तत्कालीन खाद्य निरीक्षक रही वीणा किरण साहू ने नवोदय प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा गोबरा नवापारा में संचालित दुकान क्रमांक 441003002 का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान से 761.34 क्विंटल चांवल, 14.32 क्विंटल शक्कर, 19.52 क्विंटल नमक कम पाया गया। उस समय इन सभी सामानों की कुल कीमत 29 लाख 50 हजार 280 रूपए थी। दुकान संचालक द्वारा उक्त सभी सामानों की हेराफेरी किया जाना पाए जाने पर 26 जुलाई को उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका उसके द्वारा कोई समाधानकारक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद दुकानदार के इस कृत्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण आदेश 2016 की धारा 5(1), 13(1)(2) का उल्लंघन पाया गया, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय है।

खाद्य निरीक्षक साहू के इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम अभनपुर सूरज साहू द्वारा वर्तमान सहायक खाद्य अधिकारी के.सी. थारवानी को थाना गोबरा नवापारा में दुकान संचालक और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने निर्देशित किया गया, इसके बाद थारवानी ने रिपोर्ट दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में दुकान संचालक मोहम्मद अनस रिजवी और अन्य के विरुद्ध आईपीसी की धारा 409, 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

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