रोहतक
हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि महिलाओं को 1 नवंबर से 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे और 25 सितंबर को मुख्यमंत्री इसका एप लॉन्च करेंगे।
कैबिनेट मंत्री आगे कहा कि 1 फोन से 20 से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है वो एक ही फोन से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि इस योजना पर 4 हजार 62 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा। वहीं, लगभग 18 से 20 लाख महिलाएं सीधा लाभ ले सकेंगी। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अन्य योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं को बिजनेस शुरू करने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
25 सितंबर से शुरू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन
हरियाणा सरकार 25 सितंबर को बड़े कार्यक्रम के साथ लाडो लक्ष्मी योजना को लॉन्च करने जा रही है। महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं। ट्रायल के तौर पर हर जिले से 100-100 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। करीब 1200 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है। 25 सितंबर को सीएम सैनी लाडो लक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए ऑफिशियल पोर्टल को लॉन्च कर देंगे। इसके बाद महिलाएं इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगी।
खाते में पैसा कब आएगा
25 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में सिर्फ उन्हीं महिलाओं के फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपये से कम है। यह जरूरी है कि परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। माना जा रहा है कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर पात्र महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। मतलब 2100 रुपये दिवाली के बाद ही आएंगे।
ये कागज होंगे जरूरी
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। यही नहीं योजना का लाभ सही महिलाओं तक पहुंचे। इसलिए चेहरे से बायोमैट्रिक पहचान भी जरूरी होगी। बैंक पासबुक की कॉपी में ध्यान रहे कि उसमें IFSC Code जरूर होना चाहिए। इसके अलावा बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना और ईकेवाईसी होना भी जरूरी है।
इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 3 महिलाओं को लाभ मिल सकता है। इनमें सास-बहू और बेटी शामिल है। आवेदन के लिए महिला की उम्र 23 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना के लिए शादीशुदा और कुंवारी दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। हालांकि कुंवारी महिलाओं को हरियाणा में 15 साल से ज्यादा समय से नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। जबकि विवाहित महिलाओं का पति 15 साल से ज्यादा समय से हरियाणा का नागरिक होना चाहिए।
नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर
उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे भी आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगी। एक मोबाइल फोन से 20 से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। इसके लिए अब उन्हें किसी सीएसआर सेंटर तक बार-बार जाने की जरूरत नहीं होगी। कृष्ण बेदी ने बताया कि इस योजना पर सरकार का सालाना खर्च लगभग 4,062 करोड़ रुपये आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो महिलाएं पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में रह रही हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इससे हजारों परिवारों की महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक मदद मिलेगी।
मंत्री ने बताया- सरकार क्यों लागू कर रही ये योजना
मंत्री ने कहा कि महिलाओं को लंबे समय तक परिवार के पुरुष सदस्यों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना पड़ता था। सरकार चाहती है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनें। यही वजह है कि लाडो लक्ष्मी योजना को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए अन्य योजनाएं भी चला रही है, जिनसे वे अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बेदी ने उम्मीद जताई कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत करेगी।
योजना की पात्रता और शर्तें
उम्र सीमा
लाभार्थी महिलाओं की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आय सीमा
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
स्थाई निवासी
महिला स्वयं हरियाणा की स्थायी निवासी हो या फिर विवाहित महिला के पति को हरियाणा में कम से कम 15 साल रहना जरूरी है।