रायपुर
राज्य सरकार ने अनुसूचित इलाकों में पोस्टेड अधिकारी-कर्मचारियों के लिए 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने मार्गदर्शन माँगा था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ विधि विभाग को इस बात की जानकारी दी है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी कर्मचारियों को हर साल 10 दिन का अर्जित अवकाश की पात्रता होगी.