रायपुर। चर्चित जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने अमित जोगी को 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दे दिया है।
मामला 2003 के रामावतार जग्गी मर्डर केस से जुड़ा है, जिसमें कई आरोपियों को सजा मिली थी, लेकिन 2007 में अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। बाद में इस फैसले को चुनौती दी गई और मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा।
अब आए इस नए आदेश ने पूरे केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले दिनों में अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है।



