रायपुर/नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने दंतेवाड़ा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक (DSP) सुश्री कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा आज जारी किए गए इस आदेश में अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता, अवैध आर्थिक लाभ और पद के दुरुपयोग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
आदेश के मुताबिक, कल्पना वर्मा के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं:
- लेनदेन में गड़बड़ी: जांच रिपोर्ट में वित्तीय लेन-देन में विरोधाभास पाया गया है।
- व्हाट्सएप चैट के सबूत: जांच के दौरान दिए गए बयानों और व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में भारी विसंगतियां मिली हैं।
- अवैध संपत्ति: उन पर कर्तव्य के दौरान अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने और आय से अधिक (अनुपातहीन) संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
- नियमों का उल्लंघन: उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत माना गया है।

निलंबन और मुख्यालय
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत यह कार्रवाई की है। निलंबन की अवधि के दौरान:
- सुश्री कल्पना वर्मा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय (PHQ), नवा रायपुर रहेगा।
- नियमों के अनुसार उन्हें इस अवधि में केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से अवर सचिव पूरन लाल साहू द्वारा हस्ताक्षरित है।



