छत्तीसगढ़

CG- हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: चैतन्य बघेल की याचिका ख़ारिज, कहा- हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं..

बिलासपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है। शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज कोर्ट में सुनवाई हुई।

हाई कोर्ट ने कहा- जांच और गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है जो एजेंसी द्वारा की गई है। ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडेय ने पैरवी की थी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच से फैसला आया है।

कोर्ट ने माना कि ईडी की कार्रवाई कानून के तहत की गई है। इसलिए इसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में ईडी की ओर से एडवोकेट सौरभ पांडेय ने पैरवी की। आपको बता दे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं। शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। साथ ही 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग की गई है।

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