नई दिल्ली। (GST) से जुड़े नियमों में 1 अप्रैल 2025 से कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े पर रोक लग सके। इसके तहत मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) को सभी जीएसटी रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, होटलों और सेकेंड-हैंड कारों की बिक्री पर भी टैक्स दरों में बदलाव होगा, जिससे आम जनता पर असर पड़ सकता है।
GST पोर्टल पर MFA अनिवार्य
1 अप्रैल से सभी GST यूजर्स के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) लागू हो जाएगा।
अब वन टाइम पासवर्ड (OTP) के बिना कोई भी यूजर GST पोर्टल पर लॉग-इन नहीं कर पाएगा।
इसके लिए सभी व्यापारियों को अपने फोन नंबर अपडेट करने की सलाह दी गई है, ताकि OTP प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो।
सरकार ने यह कदम GST डेटा चोरी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया है।
होटलों में खाना हो सकता है महंगा
7500 रुपये से कम किराए वाले होटल अब 18% GST के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ ले सकते हैं।
फिलहाल इन होटलों के रेस्टोरेंट पर 5% GST लगता है, लेकिन अगर होटल 18% GST और ITC विकल्प अपनाते हैं, तो वहां खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं।
सेकेंड-हैंड कारों पर बढ़ेगा GST
पुरानी सामान्य और इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर 12% की जगह 18% GST लगेगा।
सेकेंड-हैंड कार डीलरों को इस नई टैक्स दर का पालन करना होगा।
बदलाव क्यों किए जा रहे हैं?
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य जीएसटी सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। साथ ही, सरकार टैक्स चोरी रोकने और डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम लागू कर रही है।