रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त निर्देशों के परिपालन में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 दौरान शराब की बिक्री पर प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने, मतदान तिथि दिनांक 07-11-2023 व 17-11-2023 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक की अवधि तथा मतगणना तिथि दिनांक 03-12-2023 को संपूर्ण दिन के लिये शुष्क दिवस घोषित करने के संबंध में दिनांक 19-10-2023 को समस्त जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिया हैं ।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त देशी / विदेशी / कम्पोजिट मदिरा दुकानों के साथ-साथ मदिरा का व्यापार करने वाले समस्त प्रकार के बार / क्लब / सैनिक कँटिन / देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार एवं विदेशी मदिरा गोदामों के साथ-साथ मदिरा निर्माण करने वाली सभी आसवनी एवं बॉटलिंग यूनिट तथा ब्रुअरी को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मतदान तारीख को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक समस्त आबकारी केन्द्रों को पूर्ण रूप से बंद रखने कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है।
मतगणना की तिथि 3-12-2023 को भी संपूर्ण दिवस के लिये मतगणना स्थल क्षेत्रों में स्थित समस्त प्रकार के आबकारी केन्द्रों के लिये शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया गया है। प्रतिबन्धित क्षेत्रों में मंदिरा बेचने व परोसते पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टरों को दिये गये है। साथ ही उक्त अवधि दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण एवं गैर लायसेंसी परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर आबकारी नियमों के तहत सक्ती से रोक लगाये जाने के संबंध में भी समस्त जिला कलेक्टर छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया गया है।