बिलासपुर
शिक्षक ने जमीन विवाद के चलते अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। मामलें मे हत्या के प्रयास की धारा जुड़ने पर शिक्षक की गिरफ्तारी हो गई। अब विभाग ने गिरफ्तारी के एक सप्ताह बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षक रविंद्र कुमार जायसवाल सहायक शिक्षक एलबी के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला जूनापारा विकासखंड कोटा में पदस्थ है। उनके व उनके तीन अन्य साथियों के खिलाफ वार्ड नंबर दो रतनपुर निवासी निरंजन सिंह क्षत्रिय ने रतनपुर थाने में 16 जुलाई को FIR दर्ज करवाई थी। प्रार्थी के अनुसार उनके घर के मनोरमा चंद्रा की भूमि है जिसकी देखरेख वे करते है। उक्त भूमि को अरविंद जायसवाल द्वारा दूसरे खसरा की भूमि बता कर बेचने की कोशिश की जा रही है। जिसकी शिकायत उनके द्वारा करने पर 26 जुलाई को दोपहर दो बजे आरआई,पटवारी व कोटवार वहां पहुँचे थे। जानकारी लगने पर अरविंद जायसवाल शिक्षक रविंद्र जायसवाल व दो अन्य साथियों को साथ लेकर वहां पहुँचा और राजस्व टीम से विवाद करते हुए पूछा कि किसकी शिकायत पर आए हो। टीम द्वारा जब बताया गया कि निरंजन क्षत्रिय की शिकायत पर आए है तब अरविंद जायसवाल, शिक्षक रविंद्र जायसवाल व उनके साथियों ने निरंजन क्षत्री व उसके भाई पर आक्रोशित होकर लाठी डंडे से हमला कर दिया।
निरंजन ने इसकी शिकायत थाना रतनपुर में की थी। जिस पर तत्कालिक तौर पर धारा 323, 294, 506,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद प्रकरण में धारा 307 जोड़ी गई। जिसके बाद शिक्षक की गिरफ्तारी होकर उन्हें जेल परिरुद्ध कर दिया गया। जेल जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ड़ीके कौशिक ने सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अनुसार सहायक शिक्षक एलबी रविंद्र कुमार जायसवाल को निलंबित कर दिया है।