छत्तीसगढ़

CG- इंस्पेक्टर को 2 साल की जेल, 8 हजार जुर्माना..गर्ल्स हाॅस्टल में घुसकर छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने सुनाई फैसला..

ये पूरा मामला 24 मार्च 2023 देवेंद्र नगर सेक्टर-3 स्थित गर्ल्स हॉस्टल का है।

रायपुर। गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन और लड़कियां के साथ छेड़छाड़ करने वाले नशे में धुत पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 8 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला एट्रोसिटी के स्पेशल जज पंकज कुमार सिंन्हा ने सुनाया है। ये पूरा मामला 24 मार्च 2023 देवेंद्र नगर सेक्टर-3 स्थित गर्ल्स हॉस्टल का है।

थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, 24 मार्च 2023 को तात्कालीन ट्रैफिक टीआई राकेश कुमार चौबे ने शराब के नशे में धुत होकर देवेंद्र नगर सेक्टर-3 के एक गर्ल्स हॉस्टल में संचालिका और लड़कियों के साथ छेड़छाड की थी. शिकायत में बताया गया कि इंस्पेक्टर ने वॉर्डन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और वॉर्डन के रोकने पर उससे गालीगलौज करते हुए मारपीट कर दी. हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई. इसका फुटेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था. वीडियो सामने आने के बाद इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था और अब कोर्ट ने इस मामले में आरोपी इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया है.

इस मामले में आज एट्रोसिटी के स्पेशल जज पंकज कुमार सिंन्हा ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने इंस्पेक्टर राकेश कुमार चौबे को दो साल की सजा और 8 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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