Homeनेशनलरेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए

रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए

नई दिल्ली। अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। तत्काल श्रेणी में एक आइडी से लॉगिन करने पर सिर्फ एक ही टिकट की बुकिंग होगी। रेलवे ने दलालों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया है।

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इसके अलावा भी कई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अगर आपको एक ही आइडी से दो टिकट करने हैं तो दूसरे टिकट के लिए आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। वहीं, एक लॉगिन से एक दिन में दो टिकट और एक महीने में छह टिकट से अधिक की बुकिंग नहीं होगी।

रेलवे विभाग से मिली जानकारी के नये गाइड लाइन के अनुसार एक आईडी से एक कंप्यूटर पर ही लॉगिन किया जा सकता है। इसके साथ ही एक आईपी नंबर से 24 घंटे में दो ही अग्रिम टिकट बुक करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने तत्काल टिकट बुकिंग की पेमेंट, कैप्चर और ओटीपी के लिए भी अलग-अलग समय निर्धारित कर दिया है। हालांकि आधार लिंक आइडी से महीने में 12 टिकट तक बुक करने की छूट दी गई है। लेकिन इसमें कम से कम एक यात्री का आधार वेरीफाइड होना आवश्यक है।

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नई दिल्ली। अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। तत्काल श्रेणी में एक आइडी से लॉगिन करने पर सिर्फ एक ही टिकट की बुकिंग होगी। रेलवे ने दलालों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया है।

इसके अलावा भी कई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अगर आपको एक ही आइडी से दो टिकट करने हैं तो दूसरे टिकट के लिए आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। वहीं, एक लॉगिन से एक दिन में दो टिकट और एक महीने में छह टिकट से अधिक की बुकिंग नहीं होगी।

रेलवे विभाग से मिली जानकारी के नये गाइड लाइन के अनुसार एक आईडी से एक कंप्यूटर पर ही लॉगिन किया जा सकता है। इसके साथ ही एक आईपी नंबर से 24 घंटे में दो ही अग्रिम टिकट बुक करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने तत्काल टिकट बुकिंग की पेमेंट, कैप्चर और ओटीपी के लिए भी अलग-अलग समय निर्धारित कर दिया है। हालांकि आधार लिंक आइडी से महीने में 12 टिकट तक बुक करने की छूट दी गई है। लेकिन इसमें कम से कम एक यात्री का आधार वेरीफाइड होना आवश्यक है।