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ITR की डेडलाइन बढ़ी, जानें नई डेट….

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नई दिल्ली ।सरकार ने चुनिंदा कैटेगरीज के लिए Income tax return (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके यह जानकारी दी। इसके बाद अब सैलरीड क्‍लॉस के लोगों को एक माह का अतिरिक्‍त समय मिल जाएगा। गौरतलब है कि नए income tax return फॉर्म्स अप्रैल में नोटिफाई किए गए थे और टैक्सपेयर्स (जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है) 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर सकते थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा, ‘काफी विचार विमर्श करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने सेलरीड टैक्सपेयर्स की संबंधित कैटेगरीज के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।’
तय समय के बाद है पेनाल्‍टी का प्रॉविजन
अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक पेनल्‍टी देनी होगी। आप पेनल्‍टी दिए बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है और उसने तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए उसे 1,000 रुपए पेनल्‍टी देनी होगी। 5 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों को 31 जुलाई तक रिटर्न न फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनल्‍टी देनी होगी। लेकिन डेट लाइन बढ़ने के बाद इन कैटेगरी के लोगों को एक माह का अति‍रिक्‍त समय मिल जाएगा।

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नई दिल्ली ।सरकार ने चुनिंदा कैटेगरीज के लिए Income tax return (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके यह जानकारी दी। इसके बाद अब सैलरीड क्‍लॉस के लोगों को एक माह का अतिरिक्‍त समय मिल जाएगा। गौरतलब है कि नए income tax return फॉर्म्स अप्रैल में नोटिफाई किए गए थे और टैक्सपेयर्स (जिनके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता है) 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर सकते थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा, ‘काफी विचार विमर्श करने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने सेलरीड टैक्सपेयर्स की संबंधित कैटेगरीज के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।’
तय समय के बाद है पेनाल्‍टी का प्रॉविजन
अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक पेनल्‍टी देनी होगी। आप पेनल्‍टी दिए बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है और उसने तय समय तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए उसे 1,000 रुपए पेनल्‍टी देनी होगी। 5 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों को 31 जुलाई तक रिटर्न न फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनल्‍टी देनी होगी। लेकिन डेट लाइन बढ़ने के बाद इन कैटेगरी के लोगों को एक माह का अति‍रिक्‍त समय मिल जाएगा।

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