ग्वालियर
प्रशिक्षण निदेर्शालय पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर, पुलिस के अधकारियों के लिए बालकों के हितों को संरक्षित करने एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन दिवसीय वेबीनार का आयोजन, पुलिस प्रशिक्षण शाला तिघरा ग्वालियर में आयोजन किया गया।
बेबीनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में, डॉ के के दीक्षित अध्यक्ष बाल कल्याण समिति जिला ग्वालियर, सालीन शर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर, महिला बाल विकास विभाग एवं डॉ नीति पांडे प्राचार्य माधव विधि महावद्यालय रहे।
डॉ दीक्षित ने, प्रशिक्षणार्थयों को,बाल कल्याण समिति की शक्तियों , कृत्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में, विस्तार से बताया। डॉ दीक्षित ने कहा , जब भी कोई 18 वर्ष से कम बालक, जो कि घर से भागा हो सकता या खोया हो सकता है या अपने परिजनो से प्रताड़ित हो सकता है या उस पर लैंगिक अपराध कारित हुआ है या उसका बाल विवाह किए जाने की आशंका है या वह किसी संकट में है,तो उस बालक को पुलिस, 24 घंटे के अंदर जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी यदि ऐसा करने में, पुलिस असफल रहती है, तो यह जे. जे. एक्ट के अन्तरगत, दंडनीय अपराध है।
बाल कल्याण समिति, पेश किए गए बालक के लिए, मेडिकल की सुविधा, उसके रहने और खाने की सुविधा तथा उसकी काउंसिलिंग कराने हेतु, यथासीघ्र आदेश जारी करती है। बेबिनार में ग्वालियर सहित 35 जिलों के पुलिस अधिकारियों ने आॅन लाइन प्रशिक्षण लिया।