बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद संसदीय संचिवों को हटाने का खतरा टल गया है। लेकिन उनको पावरलेस कर दिया गया है उनको अब मंत्री जैसा सुखसुविधा नहीं मिलेगा ।
बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध ठहराए जाने के बाद राज्य में इसके खिलाफ आपत्ति लगाई थी। छत्तीसगढ़ में 11 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे ने याचिका लगाई थी।इसकी अंतिम सुनवाई 16 मार्च को हुई थी और 2 फरवरी को कोर्ट ने संबंधित पक्षों की बहस पूरी की थी। इस मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में संसदीय सचिवों के काम करने पर रोक लगा दी थी।