छत्तीसगढ़

CG- IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की केंद्र सरकार की याचिका..

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आईपीएस जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दे इससे पहले हाईकोर्ट ने राजद्रोह,आय से अधिक संपत्ति और ब्लैकमेलिंग के केस को राजनीति से प्रेरित मानकर खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत दी है।

गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग के तीन अलग-अलग केस दर्ज किया गया था। इन प्रकरणों में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। जिस पर केंद्र सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। इसके बाद 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी आईपीएस जीपी सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से बड़ी राहत मिली थी।

कैट ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल करने का आदेश दिया था। इसके बाद जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। कैट के फैसले के बाद राज्य शासन ने जीपी सिंह को फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की थी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उन्हें बहाल करने के बजाय कैट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके कारण जीपी सिंह की बहाली में एक बड़ा रोड़ा आ गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया हैै। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद अब जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और एसबीएन भाटी की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें जीपी सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने पैरवी की। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधिवक्ता हिमांशु पांडे ने उन्हें असिस्ट किया किया और पूरे मामले की जानकारी दी।

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