रायपुर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आईपीएस जीपी सिंह की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दे इससे पहले हाईकोर्ट ने राजद्रोह,आय से अधिक संपत्ति और ब्लैकमेलिंग के केस को राजनीति से प्रेरित मानकर खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत दी है।
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग के तीन अलग-अलग केस दर्ज किया गया था। इन प्रकरणों में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। जिस पर केंद्र सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। इसके बाद 30 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी आईपीएस जीपी सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से बड़ी राहत मिली थी।