छत्तीसगढ़

वित्त विभाग का आदेश, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अनुमति अनिवार्य..

रायपुर। वित्त विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है। वित्त सचिव मुकेश बंसल को आदेशानुसार जनवरी 24 के पूर्व के ऐसे पद जिन पर वित्त से अनुमति ली गई थी, उनकी अनुमति भी रद्द कर दी गई है । वित्त से अनुमति लेकर ही ऐसे पद विग्यापित किए जा सकेंगे।

आगे में लिखा है, विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापनों द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जनवरी 2024 के पूर्व जिन पदों हेतु विभागों द्वारा वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त की गई है, किन्तु भर्ती के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराया गया है, ऐसी अनुमति को निरस्त मान्य करते हुए वित्त विभाग से पुनः अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही विज्ञापन जारी किया जाये । सीधी भर्ती के रिक्त पदों की अनुमति के प्रस्ताव स्थायी वित्त निर्देश 04/2024 में निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण जानकारी के साथ ही भेजा जाये।

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