अलवर/बिलासपुर। बिलासपुर की युवती से रेप के आरोप में फलाहारी बाबा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनायी है। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या (1) राजेन्द्र शर्मा की अदालत बुधवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फलाहारी बाबा को उम्रकैद की सजा सुनाई। राजस्थान के अलवर कोर्ट में फलाहारी बाबा रेप का मुकदमा चल रहा था। अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत काला कुआं क्षेत्र के रामकिशन कोलोनी स्थित फलाहारी बाबा के आश्रम में शिष्या के साथ दुष्कर्म किया था, जिस एडीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मंगलवार को फलाहारी बाबा के बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से अंतिम बहस पूरी होने के बाद आज इस मामले में फैसला सुनाया गया। कोर्ट में सरकारी वकील योगेंद्र खटाना ने पीड़िता के पक्ष में बहस की थी जिसमें सरकारी वकील में 376/2 (च) और 506 आईपीसी में जुर्म प्रमाणित बताते हुए दोषी को सजा देने की मांग की गई थी।
कोर्ट में सरकारी वकील योगेंद्र सिंह खटाना ने बहस करते हुए कहा कि पीड़िता आरोपी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी बाबा को पिता तुल्य मानती थी और उसकी ओर से जो कृत्य किया गया है उसके पर्याप्त साक्ष्य और गवाह मौजूद हैं।
84 दिन बाद चार्जशीट फाइल
11 सितंबर 2017 को बिलासपुर की 21 वर्षीय पीड़िता ने छत्तीसगढ़ के महिला थाना में 0 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई थी और बाबा के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था. छत्तीसगढ़ पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान दर्ज कर फर्द रिपोर्ट बना कर अलवर पुलिस को फाइल भिजवा दी थी जिसके बाद अलवर पुलिस ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
इसी दौरान फलाहारी बाबा बीमारी का बहाना बना कर एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गया था जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको फिट घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने 23 सितंबर को अस्पताल से गिरफ्तार कर एसीजेएम कोर्ट 3 में पेश किया और कोर्ट ने बाबा को 16 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. तभी से बाबा न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.