Homeछत्तीसगढ़सी डी स्केण्डल कांड में सीबीआई ने पेश किया चालान, त्रुटियों के...

सी डी स्केण्डल कांड में सीबीआई ने पेश किया चालान, त्रुटियों के चलते कोर्ट ने लौटाया भूपेश समेत बड़े नेता कोर्ट में

रायपुर । सीडी कांड में सीबीआई ने विशेष अदालत के सामने चालान पेश किया लेकिन अदालत ने चालान में कमियां पाईं और यह कहते हुए चालान लौटा दिया कि,वे कमियां दूर कर फिर से चालान पेश करें।
कल सीबीआई ने मामले में सभी अभियुक्तो को कोर्ट में पेश होने की नोटिस दिया था,जिसके बाद आज पीसीसी चीफ भुपेश बघेल और विनोद वर्मा समेत अभियुक्त उपस्थित हुए थे।
विशेष न्यायाधीश सुमित कपूर की अदालत में सीबीआई को चालान पेश किया है,लेकिन सीबीआई ने अभियुक्तों को गिरफ्तार नही किया है|चालान में खामी की वजह से चालान लौटा दिया गया इस वजह से यह भी स्पष्ट नही हो पाया है कि प्रकरण की विवेचना में सीबीआई ने किस किस को किन किन धाराओं के तहत दोषी माना है, और बतौर अभियुक्त विशेष अदालत में पेश किया है।
अधिवक्ताओं का मत है कि, चालान पेश होने के बाद यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि,वह अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने का आदेश देती है या नही देती। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल के अधिवक्ता चालान पेश होने पर न्यायालय के निर्देश के बाद आगामी कदम उठाएंगे। जाहिर है यदि अदालत गिरफ्तार किए जाने के आदेश देती है तो तुरंत जमानत आवेदन लगाया जाएगा।
बहरहाल सीबीआई लंच के बाद याने करीब तीन बजे चालान पेश कर सकती है।

- Advertisement -
RO NO: 12111/53
RO.NO.12059/59
R.O.NO.12078/49
R.O.NO.12111/53
Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News

रायपुर । सीडी कांड में सीबीआई ने विशेष अदालत के सामने चालान पेश किया लेकिन अदालत ने चालान में कमियां पाईं और यह कहते हुए चालान लौटा दिया कि,वे कमियां दूर कर फिर से चालान पेश करें। कल सीबीआई ने मामले में सभी अभियुक्तो को कोर्ट में पेश होने की नोटिस दिया था,जिसके बाद आज पीसीसी चीफ भुपेश बघेल और विनोद वर्मा समेत अभियुक्त उपस्थित हुए थे। विशेष न्यायाधीश सुमित कपूर की अदालत में सीबीआई को चालान पेश किया है,लेकिन सीबीआई ने अभियुक्तों को गिरफ्तार नही किया है|चालान में खामी की वजह से चालान लौटा दिया गया इस वजह से यह भी स्पष्ट नही हो पाया है कि प्रकरण की विवेचना में सीबीआई ने किस किस को किन किन धाराओं के तहत दोषी माना है, और बतौर अभियुक्त विशेष अदालत में पेश किया है। अधिवक्ताओं का मत है कि, चालान पेश होने के बाद यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि,वह अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने का आदेश देती है या नही देती। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल के अधिवक्ता चालान पेश होने पर न्यायालय के निर्देश के बाद आगामी कदम उठाएंगे। जाहिर है यदि अदालत गिरफ्तार किए जाने के आदेश देती है तो तुरंत जमानत आवेदन लगाया जाएगा। बहरहाल सीबीआई लंच के बाद याने करीब तीन बजे चालान पेश कर सकती है।