रायपुर। रेरा यानि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत 31 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाएंगे। बिल्डरों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अबतक बहुत कम लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने पर. रेरा सख्ती के मूड में है।अधिकारियों के मुताबिक 31 मई के बाद बिल्डरों के नामों की लिस्ट बनाई जाएगी और रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाले प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाएंगे।
R.O.NO: D15089/23
R.N.12441/147
रायपुर। रेरा यानि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत 31 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाएंगे। बिल्डरों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अबतक बहुत कम लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने पर. रेरा सख्ती के मूड में है।अधिकारियों के मुताबिक 31 मई के बाद बिल्डरों के नामों की लिस्ट बनाई जाएगी और रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाले प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिए जाएंगे।
RO NO: 12111/53![]() |
RO.NO.12059/59![]() |
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R.O.NO.12078/49![]() |
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R.O.NO.12111/53![]() |
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